दूसरे नोटिस में 10 दिनों की मोहलत, तीन माह बाद भी अतिक्रमण बरकरार मिलने पर विभाग सख्त
वाल्मीकि नगर से नंदलाल पटेल की रिपोर्ट
गंडक परियोजना वाल्मीकिनगर की सरकारी भूमि, आवास और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण के मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रथम नोटिस के करीब तीन माह बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अवर प्रमंडल-02, वाल्मीकिनगर के कार्यालय की ओर से संबंधित व्यक्ति को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इसमें पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के भीतर सरकारी भूमि एवं परिसंपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्राथमिकी समेत प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अवर प्रमंडल पदाधिकारी ई. अमरेश गौतम की ओर से जारी नोटिस में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि गंडक परियोजना की सरकारी भूमि, आवास एवं परिसंपत्ति का कथित रूप से अनधिकृत अतिक्रमण कर आवासन एवं निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसे अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए विभागीय निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस में उल्लेख है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद प्रथम नोटिस प्राप्त होने के लगभग तीन माह बाद भी सरकारी भूमि एवं परिसंपत्ति खाली नहीं की गई। विभागीय भौतिक निरीक्षण के दौरान भी अतिक्रमण की स्थिति यथावत पाई गई। 10 दिनों में खाली करने का निर्देश दूसरे नोटिस के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के भीतर गंडक परियोजना की संबंधित भूमि, आवास अथवा परिसंपत्ति को खाली कर दें। ऐसा नहीं करने पर विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होगा। दूसरे नोटिस के बाद अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विभाग के अगले कदम पर लोगों की नजर है।






