पाक्सो अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा, पीड़िता को मिलेगा ₹3 लाख प्रतिकर

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रमेश ठाकुर एवं विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट- बेतिया पश्चिम चंपारण
दिनांक:-01-11-2025

बेतिया। माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप एंड पाक्सो एक्ट श्री अरविंद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बैरिया थाना कांड संख्या 181/2022 में अभियुक्त श्याम सुंदर पंडित (उम्र 22 वर्ष), पिता – रामभरोश पंडित, निवासी – मलकौली पटखौली, थाना बैरिया, जिला बेतिया को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई है।

न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पाँच वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना, धारा 376 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹25,000 का जुर्माना, तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत ₹25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को ₹3 लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवज़ा) देने का आदेश दिया है। यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चयनित था, जिसके तहत त्वरित सुनवाई कर निर्णय सुनाया गया। बेतिया पुलिस ने इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि— “बेतिया पुलिस अपराध नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर प्रतिबद्ध है।”

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