Thursday, February 12, 2026
No menu items!
Google search engine
Home आस पास बगहा कोर्ट में धनहा कांड में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

बगहा कोर्ट में धनहा कांड में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

0
221

विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा। धनहा थाना क्षेत्र में घटित कांड संख्या 121/2023 के मामले में बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्य और दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को कठोर सजा दी। न्यायालय ने नामजद अभियुक्त अमल यादव, हिरा यादव और कमल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 324, 302, 307 एवं 379 के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अभियुक्त अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2023 में धनहा थाना क्षेत्र में हुई गंभीर घटना से संबंधित था, जिसमें हत्या, मारपीट और संपत्ति हड़पने जैसे संगीन अपराध दर्ज किए गए थे। इस घटना ने उस समय पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस सक्रिय रही और कांड के अनुश्रवण एवं विचारण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने संभाली। पुलिस द्वारा लगातार की गई जांच, गवाहों के बयान और पुख्ता सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी की।

इस फैसले से पीड़ित पक्ष और आम जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि न्यायालय का यह निर्णय अपराधियों के लिए सबक होगा और समाज में कानून के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!