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बगहा थाना कांड में दोषसिद्धि, आरोपी को आजीवन कारावास

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विकुमार शर्मा – बगहा पश्चिम चंपारण
दिनांक:- 04-02-2026

बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायालय श्री मानवेंद्र मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, बगहा द्वारा सुनाया गया। मामला बगहा थाना कांड संख्या 159/2024, दिनांक 29 मई 2024 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 326, 506, 902, 120(बी) एवं 34 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। इस कांड में नामजद अभियुक्त अज़हर मियां, पिता स्व. रसूल मियां, साकिन बढ़ई टोला, थाना सेमरिया, जिला पश्चिम चंपारण को दोषी पाया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा स्वयं इस कांड के अनुसंधान में संलग्न रहे। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोप गठन कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा सशक्त रूप से पक्ष रखा गया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक श्री जितेंद्र कुमार भारती की अहम भूमिका रही। इस निर्णय को बगहा पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायिक प्रक्रिया की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बगहा पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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