मेसर्स संजय ट्रेडर्स लौरिया खाद दूकान की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

0
Screenshot_2026-07-12-17-27-36-47_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe72.jpg

विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बेतिया : पश्चिम चम्पारण जिला के किसान रामबाबू भगत, मिश्र टोला, लौरिया के आवेदन पर मेसर्स संजय ट्रेडर्स, (प्रो. संजय कुमार गुप्ता) अनुज्ञप्ति सं०-डी-एसएल 20316042462436 लौरिया की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है। इस बावत जिला क़ृषि कार्यालय सूत्रों ने बताया है कि मेसर्स संजय ट्रेडर्स, (प्रो. संजय कुमार गुप्ता) अनुज्ञप्ति सं०-डी-एसएल 20316042462436 लौरिया से दिनांक 10 जुलाई 2026 को पारस जिंक, एनपीके मिक्चर की खरीद (क्रय) किसान रामबाबू भगत, मिश्र टोला लौरिया ने किया।

खेत मे छिड़काव को पहुँचे किसान ने ज़ब जिंक का पैकेट खोला तो प्रथम दृष्टया नमक/अन्य पदार्थ होने की संभावना प्रतीत हुईं है। उपर्युक्त आशय की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मे उर्वरक की बिक्री एवं प्रथम दृष्टया मिलावटी उर्वरक को बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। डीएओ ने जाँच पूर्ण होने तक मेसर्स संजय ट्रेडर्स, (प्रो०- संजय कुमार गुप्ता) अनुज्ञप्ति सं-डी-एसएल 20316042462436 लौरिया के प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!