प्लास्टिक के बोतल पर नये नियम एवं शर्तें लागू।
वाल्मीकिनगर से अभिमन्यु गुप्ता की रिपोर्ट

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों द्वारा जंगल भ्रमण के क्रम में प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक के रेडिमेड खाने के पैकेट को यत्र-तत्र फेंकने से वनक्षेत्र में प्रदुषण फैलता है। प्लास्टिक पैकेट को वन्यजीव द्वारा खा भी लिया जाता है।जिसे गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के सहायक वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक डॉ नेशामणी के दिशा- निर्देश पर वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के रेंजर श्रीनिवासन नवीन के द्वारा वन क्षेत्र भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए नया नियम एवं शर्तें लागू कर दिया गया है।वन क्षेत्र के अंदर जाने वाले पर्यटकों को अब पानी के बोतल ले जाने के एवज में सेक्यूरिटी के लिए टोकन मानी के रूप में 20 रूपए प्रति बोतल जमा करना होगा।वापसी के समय टोकन जमा कर पर्यटक 20 रुपए जमा की गई राशि वापस पा सकते हैं।
इस बाबत जानकारी देते हुए वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के रेंजर श्रीनिवासन नवीन ने बताया कि इससे वनक्षेत्र में प्रदुषण पर रोक लगेगी। टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों ने भी वन विभाग के नये नियम की सराहना की है।