अधिग्रहित भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने सख्त रुख अपनाया

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वाल्मीकि नगर से नंदलाल पटेल की रिपोर्ट

तिरहुत मुख्य नहर की अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, बगहा के अवर प्रमंडल पदाधिकारी ने 23 अगस्त को पत्रांक 166/बगहा के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को अंतिम बार नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
जारी सूचना के अनुसार तिरहुत मुख्य नहर के वि.दु. 0 से वि.दु. 6.7 तक नहर बांध और विभाग की अधिग्रहीत भूमि पर कई स्थानों पर अनधिकृत रूप से कच्चे-पक्के भवन, चापाकल, झोपड़ी, शौचालय, दुकान सहित अन्य निर्माण किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित लोग निर्धारित तीन दिनों के भीतर अपने स्तर से इन सभी अवैध संरचनाओं को हटा लें।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जल संसाधन विभाग द्वारा अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए अनधिकृत निर्माण को हटाया जाएगा। इस दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकारियों की होगी और इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
विभाग ने इस नोटिस को अत्यावश्यक बताते हुए अतिक्रमणकारियों को अंतिम अवसर दिया है। नोटिस जारी होने के बाद नहर बांध की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। अब देखना होगा कि निर्धारित तीन दिनों में अतिक्रमणकारी स्वयं कब्जा हटाते हैं या विभाग को अभियान चलाकर कार्रवाई करनी पड़ती है।

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