90 दिनों में नहीं भरा ई-चालान तो रद्द हो जाएंगे DL और RC

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MVI अपडेट नहीं कराने पर भी भुगतना होगा खामियाजा

विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

 बिहार में मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों के लिए कड़ा निर्देश जारी किया है. एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि अगर आपने यातायात नियम को तोड़ा है और ई-चालान कटा है या फिर आपने अपने वाहन की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं की है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रद्द किया जा सकता है.एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि यह नियम सभी वाहन चालकों और मालिकों पर लागू होता है. अगर आप खुद वाहन चला रहे हैं या आपका वाहन कोई और चला रहा है. उस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो जारी किए गए ई-चालान की राशि आपको अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा, यानी चालान जारी होने के तीन महीने (90 दिन) के अंदर जमा करनी होगी.एडीजी ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश वाहन मालिकों के लिए जारी किया है. जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां, जैसे वर्तमान पता, बीमा विवरण, फिटनेस और सरकारी ‘मोटर व्हीकल्स इंटीग्रेटेड’ (MVI) पोर्टल पर अपडेट करनी होगी. यह काम समय रहते करना बेहद जरूरी है, अगर कोई वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी.

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