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नगर कार्यपालक पदाधिकारी सिवान निलंबित-आय से अधिक संपत्ति का आरोप

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बिहार के सिवान से पंकज सिंह की रिपोर्ट

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर परिषद, सिवान की नगर कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव (बि.न.से.) को निलंबित कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई, पटना की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अवैध परिसंपत्ति अर्जन का मामला दर्ज किया गया है।
आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-20/2025, दिनांक 18 अगस्त 2025 के तहत उनके ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। इकाई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 19 अगस्त 2025 को चार स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के प्रमाण मिलने की बात सामने आई। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद विभाग ने इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (i), (ii) एवं (iii) के उल्लंघन के रूप में मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) के तहत निलंबन का आदेश जारी किया है।

निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव को जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा तथा उनका मुख्यालय नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना निर्धारित किया गया है। विभागीय कार्यवाही हेतु अलग से आरोपपत्र एवं संकल्प जारी किए जाने की बात अधिसूचना में कही गई है। यह आदेश राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव श्री राजीव रंजन तिवारी द्वारा जारी किया गया।

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