विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी बहस से अभियुक्त को मिली कड़ी सजा!
विजय कुमार शर्मा बगहा/ रमेश ठाकुर रामनगर-नरकटियागंज, प०चंपारण (बिहार)
10-02-2026
बगहा पुलिस की सशक्त विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी न्यायिक पैरवी के आधार पर एक गंभीर बलात्कार एवं पॉक्सो मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायालय (बलात्कार एवं पॉक्सो), पश्चिम चंपारण, बेतिया ने रामनगर थाना कांड संख्या 290/2021 में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कानून के प्रति सख्त संदेश दिया है।
यह फैसला माननीय विशेष न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार गुप्ता द्वारा सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त शुभम गुप्ता उर्फ सानी, पिता बाज गुप्ता, निवासी पिल्ला मोहल्ला नई बाजार, वार्ड संख्या-20, थाना रामनगर, जिला पश्चिम चंपारण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹41,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 7 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए ₹3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, जिससे पीड़िता को न्याय के साथ आर्थिक संबल मिल सके। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में कठोर दंड समाज में निवारक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा इस कांड को त्वरित विचारण की श्रेणी में रखते हुए स्वयं कांड का अनुश्रवण किया गया। समयबद्ध एवं निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए, जिससे अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा।
मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री जय शंकर तिवारी की अहम भूमिका रही। अभियोजन की प्रभावी बहस और सशक्त पैरवी के कारण न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय तक पहुंच सका।
बगहा पुलिस ने इस निर्णय को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपराध के विरुद्ध निर्भीक होकर आगे आएं और किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। बगहा पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।






