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भैरोगंज कांड में चार दोषियों को सजा, कोर्ट का सख्त फैसला

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा, प्रतिनिधि। पुलिस जिला बगहा के भैरोगंज थाना कांड संख्या 173/10 में माननीय ए.एस.जे. (द्वितीय) पश्चिम चंपारण के न्यायाधीश श्री रविरंजन ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, पुलिस गवाहों के बयान तथा समर्पित चार्जशीट के आधार पर यह निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भैरोगंज थाना क्षेत्र के कपरधिक्का गांव में घटित इस घटना को लेकर रमेश राम, हरि राम, श्रीराम एवं लालमुनी देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं—341, 323, 324, 326, 307, 337, 504 एवं 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलित किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पूरे मामले की निगरानी स्वयं पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा की जा रही थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा। अपर लोक अभियोजक श्री कमलेश शर्मा की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी पाया। कोर्ट ने लालमुनी देवी को धारा 326 एवं 323 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, हरि राम, रमेश राम और श्रीराम को धारा 326/323 सहपठित 34 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के बाद क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को लेकर संतोष का माहौल देखा जा रहा है।

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