Tuesday, March 10, 2026
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सिंचाई विभाग कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

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वाल्मीकि नगर से नंदलाल पटेल की रिपोर्ट

जल संसाधन विभाग की भूमि और परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल-02, वाल्मीकिनगर के कार्यालय से एक नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार हजारों लोगों को गंडक परियोजना की सरकारी भूमि, आवास अथवा परिसंपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर उपयोग करने के आरोप में नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने कहा है कि उक्त भूमि और परिसंपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर निजी हित के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है।
नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर सरकारी भूमि, आवास अथवा परिसंपत्ति को खाली कर दिया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।


अवर प्रमंडल पदाधिकारी ई. अमरेश गौतम द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि गंडक परियोजना की सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंडक परियोजना क्षेत्र में कई जगहों पर वर्षों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई अन्य अवैध कब्जाधारियों के लिए भी चेतावनी मानी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

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