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Home क्राइम चौतरवा थाना कांड का 48 घंटे में सफल उद्भेदन, एक अभियुक्त गिरफ्तार।

चौतरवा थाना कांड का 48 घंटे में सफल उद्भेदन, एक अभियुक्त गिरफ्तार।

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र में दिनांक 31.01.2026 को संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस संबंध में चौतरवा थाना कांड संख्या 45/26, दिनांक 01.02.2026, धारा 288 BNS एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बरामद सामग्री में
APEX POWER 90 लिखा हुआ विस्फोटक (Explosive Class-2) – 03 पीस,
02 पीस सिल्वर रंग के डेटोनेटर,
काले-लाल रंग का इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर उपकरण शामिल है।
कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, बगहा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के नेतृत्व में एस.आई.टी. (SIT) का गठन किया गया। गठित टीम ने महज 48 घंटे के भीतर कांड का सफल उद्भेदन कर लिया।

अनुसंधान में सामने आए तथ्य।

जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि
विध्यांशु राव उर्फ दिव्यांशु राव, पिता – भुवनेश्वर राव, तथा उनके परिवार का अपने पड़ोसी नीरज राव उर्फ पिंटू, पिता – हरिशंकर राव, निवासी – अहिरवलिया, से पूर्व से विवाद चला आ रहा था। दिसंबर माह में आर्म्स एक्ट के एक मामले में जमानत पर छूटने के बाद विध्यांशु राव पत्थर तोड़ने का कार्य करने कर्नाटक गया था, जहां से वह विस्फोटक सामग्री छिपाकर अपने गांव ले आया।
दिनांक 31.01.2026 की रात्रि में उसने अपनी माँ रंजू देवी, पति – भुवनेश्वर राव, के साथ मिलकर विस्फोटक सामग्री को थैले में भरकर अपने पड़ोसी नीरज राव के घर में फेंक दिया। इसके बाद अभियुक्त की माँ द्वारा पुलिस को फोन कर नीरज राव के घर विस्फोटक छुपे होने की गलत सूचना दी गई। यह पूरा कृत्य पूर्व आपसी विवाद के कारण पड़ोसी को फंसाने की नीयत से किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी

दिनांक 03.02.2026 को अहिरवलिया गांव से
विध्यांशु राव उर्फ दिव्यांशु राव को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक VIVO Y15 स्मार्टफोन भी जप्त किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें उसने स्वयं तथा अपनी माँ रंजू देवी की इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की है।

आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है— चौतरवा थाना कांड संख्या 361/22 (10.10.22)
धारा 448/380 भा.द.वि.
चौतरवा थाना कांड संख्या 75/23 (10.03.23)
धारा 341/323/379 भा.द.वि.
चौतरवा थाना कांड संख्या 103/23 (01.04.23)
धारा 341/323/504/506/384/379/34 भा.द.वि.
चौतरवा थाना कांड संख्या 306/25 (25.10.25)
धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट, 1959 सभी मामलों में आरोप-पत्र समर्पित किया जा चुका है।

आगे की कार्रवाई

गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। फरार अभियुक्ता रंजू देवी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही, बरामद विस्फोटक सामग्री के Backward Linkage की भी गहन जांच की जा रही है।

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