संग्रामपुर में विशेष धावा दल की टीम ने चार प्रतिष्ठानों में की छापेमारी, चार बाल श्रमिक विमुक्त

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में आज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संग्रामपुर के नेतृत्व में संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जाँच के क्रम में संग्रामपुर प्रखंड के कुल-04 प्रतिष्ठानो पवन होटल, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, संतोष स्वीट्स एवं लोहा स्टील हाउस से 01-01 बाल श्रमिक सहित कुल-04 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। साथ ही श्रम अधीक्षक रमाकांत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थित कर उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा।
साथ ही श्रम अधीक्षक रमाकांत ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/- (बीस हजार रू.) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।
आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संग्रामपुर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अरेराज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पहाड़पुर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पिपराकोठी , प्रथम संस्था के प्रतिनिधि एवं संग्रामपुर थाना से 04 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।

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