बगहा न्यायालय ने 11 नवम्बर को हाजिर होने का दिया आदेश

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा (पश्चिम चम्पारण): व्यवहार न्यायालय बगहा के अवर न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में लंबित वाद संख्या रावसं–15/24 के मामले में न्यायालय ने प्रतिवादीगण को आगामी 11 नवम्बर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। यह वाद रिशक्यूत गौड़ बनाम तुलसी गौड़ एवं अन्य शीर्षक से चल रहा है। वादी पक्ष की ओर से बताया गया है कि प्रतिवादी पक्ष—तुलसी गौड़, दशरथा गौड़, परशुराम गौड़, बलिराम गौड़, हरिराम गौड़, प्रदीप गौड़, ब्रह्मा गौड़, अर्जुन गौड़, इंदल गौड़ तथा गोबर्धन गौड़—सभी ग्राम पटोला, डाकघर मध्हा, थाना भितहा, जिला पश्चिम चम्पारण के निवासी हैं।न्यायालय द्वारा पहले भी नजारत एवं डाक माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की उपस्थिति नहीं हुई है, जिसके कारण मामले के निपटारे में विलंब हो रहा है। अतः न्यायालय ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रतिवादी आगामी 11 नवम्बर 2025 को प्रातः 10:30 बजे अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
अन्यथा, न्यायालय एकपक्षीय सुनवाई (Ex-Parte Decision) कर निर्णय पारित कर सकता है। यह आदेश अवर न्यायाधीश द्वितीय, व्यवहार न्यायालय, बगहा द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर 2025 को जारी किया गया है।

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