सभी जमीन पूर्वजों के द्वारा की गई है अर्जित ।

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आरोप लगाने वाले जिला सर्वे विभाग में जाकर दायर करें आपत्ति।


प्रशासन मामले की करें स्वच्छ और निष्पक्ष जांच।


अनिल कुमार शर्मा मझौलिया पश्चिम चंपारण।


शुक्रवार दिन मझौलिया में आए पूर्व उपप्रमुख नंदकिशोर यादव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जमाबंदी में हेर फेर कराने का मेरे ऊपर लगाया गया आरोप राजनीति से प्रेरित और निराधार है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन करीब ग्यारह बीघा जमीन जो मेरे पूर्वजों द्वारा 1940 में ही राज से अर्जित की गई है।जिसका नजरी नक्शा तथा जमाबंदी 1955 में ही गठन कर दी गई थी।जिसका जमाबंदी 215 पिता स्व.इंद्रशन यादव और माता जोखनी देवी के नाम से जमाबंदी संख्या 38 कायम है।1955 से रसीद कटती आ रही है। वित्तीय जवाब वर्ष 2025 26 एल पी सी भी उपलब्ध है।इस जमीन का सारा पेपर अपडेट है ।
पूर्व उपप्रमुख नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगर किसी को इस जमीन के सर्वे में आपत्ति है तो प्रपत्र 21 भर कर सर्वे ऑफिस में जमा करावे ।पंचायत के मुखिया,उपमुखिया ,समिति सदस्य ,सरपंच के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं।
बताते चले की जमाबंदी संख्या 215 और 38 में हेर फेर करने का आरोप लगाते हुए गुदरा पंचायत के मुखिया सरपंच समिति सदस्य उप मुखिया आदि के नेतृत्व में ग्रामीण गोल बंद होकर पूर्व उप प्रमुख नंदकिशोर यादव के विरोध में आक्रोश जताते हुए दोषारोपण किया था।

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