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एनडीपीएस मामले में अभियुक्त सूरज कुमार को चार माह की सजा

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर एनडीपीएस (NDPS) मामले में विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या–121/23, दिनांक 14 मार्च 2024 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में नामजद अभियुक्त सूरज कुमार पिता सीताराम, निवासी – लवकुश घाट, थाना वाल्मीकिनगर, जिला पश्चिम चंपारण को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) बेतिया, आनंद विश्वास धर दुबे की अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (B) (ii) (A) के तहत चार माह का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला पिछले वर्ष मार्च माह में तब सामने आया था जब बगहा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सूरज कुमार को प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर साक्ष्य जुटाए और समय पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी पाया। इस मुकदमे में अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री संतोष कुमार शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रभावी पैरवी कर न्यायालय को सजा सुनाने के लिए प्रेरित किया। अदालत के इस फैसले को जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के प्रयासों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष का मानना है कि ऐसे निर्णय से समाज में नशा कारोबार में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश जाएगा।

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