विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार
मोतिहारी। पूर्वी चंपारण द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद की अदालत ने बहुचर्चित शेख मुनीर हत्या कांड में दोषी पाए गए ददन पासवान उर्फ रामनरेश पासवान (निवासी कोरैया, थाना तुरकौलिया) को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 14 फरवरी 2021 की संध्या का है, जब विवाद के दौरान ददन पासवान ने फरसा से हमला कर शेख मुनीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजन उन्हें सदर अस्पताल मोतिहारी ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल गेट पर ही उनकी मौत हो गई। नबाब आलम द्वारा दर्ज तुरकौलिया थाना कांड संख्या 129/2021 में अभियुक्त को नामजद किया गया था। न्यायालय ने 4 जून 2021 को संज्ञान लेते हुए 18 जून 2022 को आरोप गठन किया। सत्र वाद संख्या 457/2022 में अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा द्वारा प्रस्तुत छह गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324, 323 एवं 341 के तहत दोषी ठहराया। घटना के बाद से ही अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है।