धान अधिप्राप्ति में गबन को लेकर पैक्स अध्यक्ष को भेजा गया जेल।

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7169100 रुपये गबन मामले में बगहा 02 प्रखंड अंतर्गत बैराटी बरिअरवा पैक्स अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई।

पूर्व में मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक तथा मैनाटाँड़ प्रखंड के बरवा पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है प्राथमिकी, पुलिस कर रही है छापेमारी।

सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को शोकॉज करने तथा वेतन निकासी पर रोक लगाने का दिया निर्देश।

प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय करते हुए विधिक कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश।

विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बगहा में खरीफ विपणन वर्ष 24-25 में धान अधिप्राप्ति के पश्चात क्रय किये गए धान का गबन करने को लेकर बगहा 02 प्रखंड अंतर्गत बैराटी बरिअरवा पैक्स अध्यक्ष सरफराज अहमद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है।अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा दिनांक 16.06.2025 को बैराटी बरिअरवा पैक्स की जाँच की गई थी। जाँच के क्रम में पैक्स गोदाम में धान नहीं पाया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि बैराटी बरिअरवा पैक्स द्वारा कुल 6495 क्विंटल धान का क्रय किया गया एवं 3378 क्विंटल धान मिल को उपलब्ध कराया गया। शेष इनके गोदाम में कुल 3177 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए था, जो गोदाम में नहीं पाया गया।

इसे जिला पदाधिकारी द्वारा अत्यंत ही गंभीरता से लिया गया और जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के आलोक में वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बगहा 02 द्वारा चिउटाहा थाना में बैराटी बरिअरवा पैक्स अध्यक्ष सरफराज अहमद एवं प्रबंधक, दानिश अहमद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उक्त प्राथमिकी के आलोक में चिउटाहा थाना द्वारा बैराटी बरिअरवा पैक्स अध्यक्ष सरफराज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विदित हो कि पूर्व में ही धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी को लेकर मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक तथा मैनाटाँड़ प्रखंड के बरवा पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में संबंधित स्थानीय पुलिस छापेमारी कर रही है।

सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को शोकॉज करने तथा वेतन निकासी पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय करते हुए विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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