Thursday, February 12, 2026
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मद्य निषेध मामले में अभियुक्त को पांच वर्षों की सजा व एक लाख का लगा अर्थदंड

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार


बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम द्वितीय राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत द्वारा शनिवार को विशेष वाद में यूपी कुशीनगर जिलान्तर्गत विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वरियापट्टी निवासी जसपाल पटेल बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

शनिवार को अभियुक्त जसपाल पटेल को धारा 30 (a) में दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। अभियुक्त 600 ली० स्प्रीट (देशी शराब) के साथ धनहा थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। वहीं इस मामले में धनहा थाना द्वारा 237/20 दर्ज किया गया था। जिसका टी आर संख्या 4129/22 बताया गया। विशेष लोक अभियोजक मद्यनिषेध अनवर हुसैन अंसारी द्वारा उक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि मामले में साक्ष्यों के साक्ष्य कराते हुए अभियुक्त पर दोष सिद्धी साबित हुई और मामले में अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

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