वीटीआर प्रशासन ने लोगों को आग से बचाव के लिए सूचना पट के माध्यम से किया जागरूक।

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वाल्मीकी नगर से अभिमन्यु गुप्ता की रिपोर्ट

वीटीआर प्रशासन द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में गर्मी के मौसम को देखते हुए वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के रेंजर श्रीनिवासन नवीन के देख रेख में वन क्षेत्र के कालेश्वर चेक नाका, जटाशंकर चेक नाका, नर देवी चेक नाका के अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी पर्यटकों, पैदल श्रद्धालु और आम लोगों को जंगल को आग से बचाने,आग से होने वाली क्षति , जीव जंतुओं समेत पशु पक्षियों के आशियाने को होने वाले नुकसान के बाबत जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना पट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।इस सूचना पट पर स्पष्ट लिखा गया है, कि जंगल को आग से बचाने में आप भी सहयोगी बने। जंगल में आग लगाने या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर डब्ल्यू पी ए की धारा 1972 की धारा 51 के तहत 3 वर्ष का जेल एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं।इसके अलावा टाइगर रिजर्व के जंगलों में संरक्षित क्षेत्र में प्लास्टिक का बोतल या प्लास्टिक से बने किया भी प्रकार के वस्तुओं को फेंकना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है।संरक्षित क्षेत्र के अंदर प्लास्टिक के बोतल को ले जाने पर प्रत्येक बोतल 20 रुपए जमा कर टोकन लेना अनिवार्य है। वापस आने पर जमा की गई टोकन राशि वापस के समय प्लास्टिक का बोतल दिखाने पर राशि वापस कर दी जाएगी। जंगल के अंदर बिना टोकन के प्रवेश करने पर प्लास्टिक का बोतल या प्लास्टिक के समान के साथ पकड़े जाने पर प्रति बोतल 500 रुपए जुर्माना देना होगा।

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